मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आगामी 21 मार्च को मानस भवन में होने वाले न्यायिक अकादमी के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्टेडियम का उपयोग करने की सशर्त अनुमति दी है।
मुख्य न्यायाधीश एके मित्तल और न्यायाधीश वीके शुक्ला की संयुक्त पीठ ने कहा है कि जिला प्रशासन को स्टेडियम का इस्तेमाल करने के बाद उसके पुराने स्वरूप में वापस लौटाना होगा। प्रकरण को विशेष परिस्थिति का मानते हुए युगलपीठ ने यह निर्देश देकर मामले का निराकरण कर दिया।
स्टेडियम को लेकर सिर्फ खेल गतिविधियों के लिए ही उपयोग करने के आदेश
यह मामला जबलपुर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से दायर किया गया था। जिसमें कहा गया था कि सतीश वर्मा की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने 2 दिसंबर 2015 को राईट टाउन स्टेडियम का इस्तेमाल सिर्फ खेल की गतिविधियों के लिए ही करने के आदेश दिए थे। प्रशासन का कहना था कि आगामी 21 मार्च को न्यायिक अकादमी के मानस भवन में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े के साथ कई प्रमुख लोग आ रहे हैं।
राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर चिंतित था प्रशासन
चूंकि कार्यक्रम में राष्ट्रपति आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा के अलग मापदंड होते हैं। इस आयोजन के लिए स्टेडियम की करीब 14 फीट दीवार तोड़ना पड़ेगी, ताकि राष्ट्रपति का कारकेड मानस भवन तक पहुंच सके। प्रशासन का यह भी कहना था कि कार्यक्रम के लिए जो भी नुकसान होता है, उसको सही करके स्टेडियम को उसके पुराने स्वरूप में लौटा दिया जाएगा। इन आधारों के साथ मामले में राईट टाउन स्टेडियम का इस्तेमाल करने की इजाजत देने की प्रार्थना हाईकोर्ट से की गई थी। सुनवाई के बाद विशेष परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए स्टेडियम के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है।